चुनाव की घोषणा होते ही उडनदस्ता और स्टेटिक सर्विलांस टीम सक्रिय हो गई है
राज्य में होने वाले गुजरात विधानसभा आम चुनाव शांति पूर्ण माहौल में संपन्न हो ऐसा सुचारु आयोजन आयोग द्वारा किया गया है। आचार संहिता को लागू करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। जिसमें चुनाव की घोषणा होते ही उडनदस्ता और स्टेटिक सर्विलांस टीम सक्रिय हो गई है। प्रत्येक जिले में विधानसभा क्षेत्रों में उड़न दस्ते और स्टेटिक निगरानी दल काम कर रहे हैं। ये टीमें जिले में मतदाताओं को लुभाने के लिए दी जाने वाली नकदी या अन्य किसी लुभावनी चीजों पर नजर रखेंगी।
आवश्यक सबूत साथ रखना जरुरी
गुजरात विधानसभा के आम चुनाव के हिस्से के रूप में 182 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की जा रही है। इसके लिए सभी जिलों में संचालित विभिन्न विशिष्ट स्थानों पर जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वायड स्टेटिक सर्विलांस टीम शुरू की जा रही है। चुनाव आयोग ने 50,000 या उससे अधिक नकद में अपना सबूत जमा करने का आग्रह किया है। यदि एक लाख रुपये से अधिक नकद पाया जाता है तो आयकर विभाग को फॉर्म भरकर सूचित किया जाएगा, इसलिए नागरिकों से नकद के साथ आवश्यक प्रमाण रखने का आग्रह किया जाता है।
पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी
इन टीमों द्वारा चुनाव उम्मीदवारों को नकद या शराब की तस्करी रोकने के लिए जिले के मुख्य मार्गों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं और वाहनों की भी जांच की जाएगी। नकदी, शराब या उपहार जैसे अन्य सामानों की जांच की जाएगी। साथ ही पूरी चेकिंग प्रक्रिया या सत्यापन की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु मिलती है तो उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक नकदी पाए जाने पर उसे भी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी।
इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
यदि कोई व्यक्ति 50 हजार रुपये या इससे अधिक की राशि ले जा रहा है तो पकड़े गए व्यक्ति को अपना विवरण स्टेटिक सर्विलांस टीम को देना होगा। यदि स्टैटिक टीम की जांच से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है और उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि 10 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अगर आप बहुत ज्यादा कैश ले जाते हैं तो सावधान हो जाएं
इसके अलावा एक लाख रुपये या इससे अधिक नकद प्राप्त होने पर फार्म भरना होता है। जिसका विवरण आयकर विभाग को भेजा जाएगा। यदि दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय में नकदी है तो उसका प्रमाण रखना होगा। यदि व्यवसाय से संबंधित कोई नकदी है और उचित सबूत हैं, तो कोई भी आसानी से नकदी का आदान-प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से पैसा निकाला है तो उसे बैंक से निकासी का सबूत भी साथ रखने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने साथ नकद ले जाने वाले नागरिकों को पैन कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, पासबुक या बैंक से निकाले गए पैसे दिखाते हुए बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक की प्रति, कांकोत्री या शादी के लिए निमंत्रण कार्ड, अस्पताल खर्च के लिए में अस्पताल का प्रवेश पत्र आदि ले जाने की सलाह दी है।
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