अजमेरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए पात्र व्यक्तियों से ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदक गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दो-गुना आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के परियोजना प्रबन्धक प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अजमेर के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, द्विव्यांग जन एवं अन्य पिछडा वर्ग के युवाओं से ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
प्रार्थी गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दो-गुना आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए। ऎसे परिवारों के व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों यथा महिला समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय शहरी, ग्रामीण योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय, नईडेयरी योजना, इलैक्ट्रीक बैट्री चालित ई-रिक्शा, आटो रिक्शा, टैक्टर मय ट्रोली, जीप, टैक्सी, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना इत्यादि व्यवसाय आरंभ करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपल्बध करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी अजमेर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, द्विव्यांग जन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनूसूचित जाति के लिए 3 लाख रूपए, अनूसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रूपए, सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है ।
अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख रूपए तक की आय सीमा निर्धारित हैं। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए । ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति निगम मुख्यालय से पोर्टल बन्द होने तक ऑनलाईन अनूजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जनआधार से आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्यालय समय में अनुजा निगम राजकीय कन्या छात्रवास सावित्री स्कूल परिसर अजमेर में सम्पर्क किया जा सकता है।
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