इन्हें दिया गया है चिन्हित अपराध का दर्जा :
हत्या के वीभत्स प्रकरण, सामूहिक हत्याकांड, हत्या के साथ डकैती, सामूहिक बलात्कार, आतंकवादी कृत्य, अपहरण के साथ हत्या, पुरातत्व महत्व की और धार्मिक मूर्तियों की चोरी, जिनसे जन सामान्य की भावनाएं जुड़ी हैं, बारह वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार आदि की घटनाओं को चिन्हित अपराधों की श्रेणी में शामिल कर कठोरतम दंड देने की व्यवस्था की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, ओएसडी, मुख्यमंत्री कार्यालय श्री योगेश चौधरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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