Publish Date: | Thu, 29 Sep 2022 09:55 PM (IST)
जांजगीर-चांपा । नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक और अश्लील हरकत करने वाले उसके चाचा के खिलाफ पुलिस ने तीन माह पहले दुष्कर्म, छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपित युवक फरार हो गया है। वहीं उसका चाचा अभी अग्रिम जमानत पर है। एसपी ने आरोपित युवक का पता बताने वाले के लिए पांच हजार रूपए इनाम की घोषणा की है।
कोतवाली थाना जांजगीर में एक युवती ने तीन माह पहले रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह ढाई साल पहले नाबालिग थी तब एक बैंक जहां वह काम करती थी। वहां नैला निवासी अभिषेक अग्रवाल पिता रमेश अग्रवाल आया और अपना परिचय देकर जान-पहचान बनाने की कोशिश की। 21 दिसंबर 2019 को जब वह बैंक से पैदल जा रही थी तो उसे कार में घर छोड़ने की बात कहकर बनारी की ओर ले गया और मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया और फोटो भी ले लिया। इसके बाद वह लगातार ढाई साल से फोटो, वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। जनवरी 2022 में जब वह गर्भवती हो गई तो अभिषेक ने उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवा पिला दी । जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद 24 जून 2022 को अभिषेक के चाचा मोहन अग्रवाल ने उसका रास्ता रोका और उससे गाली-गलौज करते हुए अश्लील हरकत करने लगा। युवती ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और रिपोर्ट करने की बात कही तब चाचा-भतीजे ने उसे धमकाया और समाज से बाहर करा देने तक की धमकी दी। जिसके बाद युवती स्वजन के साथ थाने पहुंची और अभिषेक अग्रवाल और उसके चाचा मोहन अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भादवि की धारा 376, 354, 312 और पाक्सो एक्ट की ध्ाारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपित युवक अभिषेक अग्रवाल फरार है। वहीं उसके चाचा मोहन अग्रवाल को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। आरोपित युवक की पतासाजी में पुलिस लगातार लगी रही मगर कोई सफलता नहीं मिली। इस पर एसपी विजय अग्रवाल ने आरोपित को पकड़वाने या सूचना देने पर पांच हजार रूपए इनाम की घोषणा की है। आरोपित का पता बताने वाले की जानकारी गोपनीय रखने की बात एसपी ने कही है।
संपत्ति कुर्क करने की भी होगी कार्रवाई
आरोपित की गिरफ्तारी के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई के लिए भी पुलिस ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आरोपित के सारे चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि यदि कोई आरोपित पुरार हो गया है और छिपकर अपने को बचा रहा है तो भारदतीय दंड संहिता के कंडिका 83 और 84 के तहत आरोपित के संपत्ति को कुर्क करने का प्रविधान है। यदि आरोपित के नाम पर संपत्ति नहीं है तो उसके पालक की संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की जा सकती है।
आरोपित युवक का पता बताने या पिुर उसे पकड़वाने वाले के लिए पांच हजार रूपए इनाम की घोषणा की गई है। पता बताने वाले व्यक्ति नाम पता गोपनीय रखी जाएगी। आरोपित की गिरफ्तारी के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
विजय अग्रवाल
एसपी , जांजगीर
Posted By: Yogeshwar Sharma
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