Publish Date: | Mon, 28 Nov 2022 03:59 PM (IST)
रायपुर। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को विभिन्न व्यावसायिक योजनाओं के तहत लोन दिया जा रहा है। इसके लिए 30 नवबंर शाम 5.30 बजे तक अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय कक्ष क्रमांक-34 से आवेदन लेकर जमा किया जा सकता है।
लोन लेने के इच्छुक युवक-युवतियों की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदन के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आय 3 लाख से कम) एवं एक फोटोग्राफ लाना होगा। वहीं वाहन के लिए व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
इसके तहत सूक्ष्म व्यवसाय योजना सीएचजी-268 (ईकाई लागत एक लाख), महिला सशक्तिकरण योजना सीएचजी-272 (ईकाई लागत दो लाख), सूक्ष्म व्यवसाय योजना सीएचजी-269 (ईकाई लागत दो लाख), सूक्ष्म व्यवसाय योजना सीएचजी-263 (ईकाई लागत तीन लाख), टर्म लोन योजना सीएचजी-270 (ईकाई लागत तीन लाख कृषि क्षेत्र में), टर्म लोन योजना सीएचजी-262 (ईकाई लागत पांच लाख कृषि क्षेत्र में), माइक्रो क्रेडिट योजना सीएचजी-264 (ईकाई लागत पांच लाख स्व-सहायता समूह के लिये कृषि क्षेत्र में) और गुड्स कैरियर योजना सीएचजी-266 (ईकाई लागत 7.23 लाख) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्येक योजना में एक-एक का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवेदक को ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में लोन के बराबर का जमानत लगेगा। लोन 5 साल और ब्याज दर 6 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत वार्षिक दर प्रतिमाह किस्त के रूप में वसूल की जाएगी।
Posted By: Ashish Kumar Gupta
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