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- Plot Sold For The Treatment Of Parents…how Is The Crime In This?, There Is A River road Ahead…how To Raise The Land
सागर2 घंटे पहलेलेखक: संदीप तिवारी
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चंद्रशेखर शुक्ला, निगमायुक्त
अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ एफआईआर कराने से पहले नगर निगम ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। शहर में 2016 के बाद विकसित 104 अवैध कॉलोनी के संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा। निर्धारित तारीख तक इनमें से 39 ने जवाब दिए। एक व्यक्ति ने जमीन बेचना हिंदू धर्म के हिसाब से अपनी पारिवारिक मजबूरी बताई तो दूसरे ने कहा जमीन कम थी और आसपास की जमीन खरीदी नहीं जा सकती थी, इसलिए उतनी ही जमीन में काॅलोनी काट दी।
जवाब ऐसे कि अफसर भी चकरा गए : 104 अवैध कॉलोनी काटने वालों को निगम ने दिए थे नोटिस, केवल 39 ने ही जवाब दिए
भास्कर सवाल : जिन्होंने मोटी कमाई के लिए अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के जीवनभर की पूंजी हड़प ली, वे जवाब देना नहीं चाहते, इन पर एफआईआर में देरी क्यों?
माता-पिता का जीवन बचाने के लिए मजबूरी में बेचे प्लॉट
अवैध कॉलोनी काटने का नोटिस मिलने पर पूरन पटेल, संतोष पटेल एवं कोमल पटेल के नाम से जवाब दिया है कि खसरा नं. 127/1 कुल रकबा 0.60 डिसमिल मेरे संयुक्त परिवार में थी। मेरे हिस्से में 7.5 डिसमिल आई। वृद्ध माता एवं पिता का अचानक स्वास्थ्य खराब होने से उनके इलाज के लिए कुछ जमीन बेच दी तो कोई अपराध नहीं कर दिया। उनका जीवन बचाने हिंदू परंपरा के अनुसार एवं पुत्र के नाते यह मेरा दायित्व था। यह कॉलोनाइजर की श्रेणी में भी नहीं आता है।
दो तरफ सड़क, एक तरफ नदी इसलिए और जमीन नहीं खरीद सके
नीलेश जैन एवं पंकज कुकरेजा ने जवाब दिया है कि रकबा मात्र 0.405 हेक्टेयर है। जमीन के दो तरफ सड़क, एक तरफ आबादी और एक तरफ बड़ी नदी है इसलिए हम और जमीन खरीदकर इसे 2 हेक्टेयर नहीं कर सकते थे। इससे कम जमीन पर टीएनसीपी व निगम विधिवत अनुमति नहीं देते। इसलिए हमने मजबूरी में बिना अनुमति प्लॉट बेच दिए। यहां पर 200 एमएम की सीसी रोड, विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था, नाली एवं सीवरेज जैसे कार्य कराए हैं।
पूर्व में भी फाइल जमा की थी, जगह का डायवर्सन है
बालाजी एसोसिएट के महेंद्र साहू और शिवराज शुक्ला ने जवाब दिया है कि मेरे द्वारा अंबेडकर वार्ड में खसरा नं 126/ 16, 127/2, 127/3, 127/4 रकबा 0.49 हेक्टेयर में बनाई कॉलोनी में रोड, नाली, बिजली के खंबे और पार्क, पानी के लिए ट्यूबवेल का निर्माण कराया है। यह कॉलोनी आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जिसका डायवर्सन है। इसके पूर्व में भी हमने फाइल जमा की थी। इसके बाद भी आपके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे वह कार्य करने के लिए तैयार हैं।
जवाबों का परीक्षण कर होगी आगे की कार्रवाई
नोटिस जारी कर जवाब देने 15 दिन का समय दिया। जिन्हें नोटिस देरी से मिले हैं वे 7 नवंबर तक जवाब दे सकते हैं। 9 नवंबर से जवाबों का नियम-कानून के हिसाब से परीक्षण करेंगे और दस्तावेजों की जांच शुरू कर देंगे। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। – चंद्रशेखर शुक्ला, निगमायुक्त
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