राजसमंद40 मिनट पहले
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अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदन 30 नवम्बर तक
जिले के अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) के पात्र व्यक्ति व्यवसाय व शिक्षा ऋण के लिए 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. जलालुद्दीन के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को उनके आर्थिक उत्थान के लिए आरएमएफडीसीसी के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर व्यवसायिक व शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
रोजगारोन्मुखी एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में 18 से 54 वर्ष के व्यक्ति व्यवसायिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि शिक्षा ऋण के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में व्यवसाय व तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन रत 16 से 32 वर्ष के स्टूडेंट्स शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसी प्रकार महिला आवेदकों को ब्याज दरों में विशेष रियायत का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, राजसमंद में जमा करा कराने हैं।
अधिक आवेदनों की स्थिति में पहले प्राप्त होने वाले सही आवेदनों को वरीयता प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजसमंद (दूरभाष नं 02952-220260) से सम्पर्क किया जा सकता है।
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