अलवर28 मिनट पहले
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रेप के इस आरोपी को 20 साल की सजा।
पौने 3 साल पहले नाबालिग से रेप करने व धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा व 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि 2 दिसम्बर 2019 को रामगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था कि एक रेडिमेड गारमेंट के शोरूम के काम करने वाली नाबालिग से रेप किया गया।
आरापी वारिस खान निवासी टोडियार भी वहीं काम करता था। वह नाबालिग को बहला-फुसला कर ले गया। उसके साथ रेप किया। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई। जब मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट में 12 गवाह व 38 दस्तावेज के आधार पर आरोपी दोषी सिद्ध ठहराए जाने पर न्यायधीश ने 20 साल की सजा व 80 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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