सवाई माधोपुर6 घंटे पहले
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- बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर जिला न्यायालय में सेमिनार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं प्रत्यन संस्था राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण को लेकर एक दिवसीय सेमीनार एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिल्डिंग ए साइबर क्राइम फ्री नेशन एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षक) संशोधित अधिनियम 2021, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम 2016 एवं पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार थे तथा अध्यक्षता जिला विधिक प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी तथा डिप्टी यातायात दीपक गर्ग थे। श्वेता गुप्ता ने कहा कि बाल अधिकारों का पालना करते हुए बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया है। मुख्य अतिथि अरविंद कुमार जे.जे. एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। विशिष्ट अतिथि एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेग ने कहा कि साइबर अपराध एक आपराधिक कृत्य है, जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के उपकरण या किसी अन्य स्मार्ट उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिया जाता है। हैकर या अपराधियों के पास इस अपराध को करने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। दीपक गर्ग ने कहा कि साइबर अपराध के कई उदाहरणों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना या भेजना या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल हैं। अपने दिमाग को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय वे साइबर आपराधिक गतिविधियों में खुद को नियुक्त करते हैं। दिन-प्रतिदिन यह हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक बडा खतरा बनते जा रहे हैं। सेमीनार के अंत में मुख्य वक्ता राजेश कुमार तिवारी एडवोकेसी ऑफिसर प्रयत्न संस्था द्वारा बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी गई। साथ ही साइबर क्राइम के दुष्परिणामों तथा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई।
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