उज्जैन4 घंटे पहले
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अब आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर व शास्त्रीनगर मैदान सहित सरकारी जमीन या खेल मैदान पर बगैर अनुमति के व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा तथा यहां कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। बगैर अनुमति के व्यापार या कार्यक्रम किए जाने पर जिला प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
यह इसलिए किया है कि आए दिन सरकारी जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है और यहां कार्यक्रम के आयोजन भी बगैर अनुमति के किए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिए हैं कि सरकारी जमीन पर कोई व्यक्ति या निजी संस्था प्रावधान अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क सरकारी खजाने में जमा करते हुए विभिन्न विभागों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय या कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
शासकीय भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के व्यवसाय व आयोजन किए जाते हैं तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसलिए सामाजिक न्याय परिसर, शास्त्रीनगर मैदान व जिले की तहसीलों में स्थित शासकीय भूमि पर समय-समय पर व्यक्ति या निजी संस्थाओं द्वारा सक्षम अनुमति के बिना व्यवसाय या कार्यक्रम किया जाना पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों व तहसीलदारों को आदेश जारी कर दिए हैं।
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