मिली जानकारी के अनुसार दोषी ने 10 साल की मासूम बच्ची से दो साल तक बलात्कार किया था। जिला पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने दोषी आनंदन पीआर को 142 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपने रिश्तेदार का ही दो साल तक किया शोषण
दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। उसने अपनी परिचित के साथ ही दो सालों तक लगातार दरिंदगी की। आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। जब मामले का खुलासा हुआ था तब पुलिस ने उसपर पॉक्सो सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस की जांच में उसपर लगे आरोप सही मिले। इसके बाद पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 506 के तहत उसे दोषी ठहराया।
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सौतली बेटी से रेप मामले में सुनाई थी 30 साल की सजा
पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पॉक्सो मामले के यह किसी भी आरोपी को दी गई जिले में अधिकतम सजा है। बताया गया कि बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। इससे पहले केरल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप मामले में शख्स को बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (POCSO)के तहत कई अपराधों में कुल 30 साल कैद की सजा सुनाई थी।
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