गिरफ्तारी-हिरासत का अर्थ समझाया
हाईकोर्ट ने फैसले में गिरफ्तारी और हिरासत का अर्थ समझाया। अदालत ने कहा कि प्रावधान के अनुसार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना जरूरी है। इसलिए धारा-27 के तहत उसकी गवाही की वैधता को बरकरार रखा गया- इस खंड को पढ़ने से पता चलता है कि ‘किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए’ और वह ‘पुलिस अधिकारी की हिरासत में’ होना चाहिए और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा आरोपी औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन हो।
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