उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क मारपीट के मामले में संलिप्तता पर सहायक अध्यापक को निलंबित किया गया है. खंड शिक्षाधिकारी को घटना में शिक्षक की संलिप्तता का पता लगाने के लिए 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.
महावन थाना क्षेत्र के गांव कारब निवासी दुर्गेश सारस्वत पुत्र यादवेंद्र सारस्वत उर्फ उमेश आगरा के खंदोली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय धमाली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. जिसके द्वारा अपने भाई को साथ लेकर अपनी बहन के ससुर शिवप्रकाश सारस्वत निवासी प्रकाश नगर भूतेश्वर के साथ गंभीर मारपीट की थी. इस संबंध में थाना हाइवे में शिवप्रकाश द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया था. हाइवे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर न्यायलय द्वारा संज्ञान लिया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मथुरा द्वारा दुर्गेश सारस्वत के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए है.
शिव प्रकाश सारस्वत द्वारा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक आगरा को दुर्गेश सारस्वत द्वारा की गई अपराधिक घटना पर अदालत द्वारा जारी किए गए वारंट की जानकारी शिकायती पत्र के माध्यम से दी और अदालती कार्रवाई की प्रमाणित नकल भी भेजी गई. मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा को सहायक अध्यापक को निलंबित कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं. ज़लिा बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा प्रवीण कुमार तिवारी ने दुर्गेश सारस्वत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं तथा खंड शिक्षा अधिकारी जेंतपुर को 15 दिन में लगाए गए आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए है. निलंबन की अवधी में दूसरे विद्यालय से संबंध किया गया है तथा आधा वेतन रोकने के आदेश भी जारी किए हैं.
मथुरा न्यूज़ डेस्क
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