नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट नैनीताल (Nainital High Court) ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान ( sports ground Ramnagar) में लगाई जा रही प्रदर्शनी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी, उपजिला अधिकारी, नगर पालिका,निदेशक खेल निदेशालय,मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज व निदेशक शहरी विकास को नोटिस किया है। 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा गया है।
कोर्ट ने खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइस और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को 23 मार्च की तिथि नियत की है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में रामनगर निवासी शादाब उल हक रामनगर स्पॉट्स क्लब के सदस्य की जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कहा है कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निःशुल्क लीज पर दिया गया था, जिससे वहां पर खेल गतिविधियां हो सकें।
खेल गतिविधि प्रभावित होने की दलील
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं या कर रहे हैं। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है, उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचाने के साथ ही खेल गतिविधि प्रभावित हो रही है, इस लिए इस रोक लगाई जाए।
Edited By: Skand Shukla
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