Betul Crime News: बैतूल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। अनन्य विशेष न्यायाधीश, (पाक्सो एक्ट) ने 17 साल की किशोरी को बहलाकर ले जाने और दो लाख रुपये में बेचने के साथ ही दुष्कर्म का शिकार बनाने वालों को सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र की किशोरी चार मार्च 2018 को घर से गायब हो गई थी। उसकी आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश की गई। कही पता नहीं चला। परिजनों को संदेह था कि कविता पति मदन निवासी नागदेव मंदिर टिकारी बैतूल ने बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपित के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना की गई। 28 मार्च 2018 को पुलिस ने किशोरी को खोज निकाला। उसके धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए।
किशोरी ने कविता यादव द्वारा उसे लालच देकर उसे शादी करने के लिए राजी करना एवं उसे ले जाकर श्याम राठौर एवं शिवकली के सुपुर्द करने की जानकारी दी। श्याम, पप्पू एवं शिवकली के द्वारा मुकुंदीलाल मल्हार के साथ मिलकर उसे अमरापुरा जिला मंदसौर निवासी वरदीचंद उर्फ पप्पू पाटीदार को दो लाख रुपये में बेच दिया। वरदीचंद द्वारा उसे पत्नी के रूप में रखकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपितों के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।
आरोपियों को 5 से 15 वर्ष तक की सजा
न्यायालय ने आरोपित वर्दीचंद उर्फ बरदी चंद उर्फ पप्पू पाटिदार पिता शंभुलाल पाटिदार उम्र-25 वर्ष निवासी ग्राम अमरापुरा पोस्ट सोनी थाना मल्हारगड़ जिला मंदसौर म.प्र. को धारा 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20000 रुपये का जुर्माना एवं धारा 368 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा मुकुंदीलाल उर्फ बालमुकुंद पाटिदार पिता ईश्वरलाल पाटीदार, उम्र-45 वर्ष निवासी ग्राम जैतपुरा थाना मल्हारगड़ जिला मंदसौर म.प्र.को धारा 17 सहपठित धारा 5 एल/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 368 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
अभियुक्त कविता यादव पति मदनलाल यादव उम्र-35 वर्ष निवासी मोतीवार्ड टिकारी बैतूल गौली मोहल्ला बैतूल म्र.प्र. को धारा 366 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कारावास, 2000 रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गई।
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Posted By: Nai Dunia News Network
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