Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) कॉलेजों में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों के लिए अपना मतदाता पंजीकरण (voter registration) करवाना अनिवार्य करेगी. यह जानकारी राज्य के एक मंत्री ने दी. गुरुवार को यहां राजभवन में गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल (chandrakant patil) ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत अनिवार्य रूप से जून 2023 से चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (Four Year Degree Course) शुरू करेगी और विश्वविद्यालयों को निर्णय लागू करना होगा.
नियम का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा, “विश्वविद्यालयों के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उन्हें एनईपी के तहत अनिवार्य रूप से जून से चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को लागू करना होगा”, उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पाटिल ने कहा कि एनईपी के कार्यान्वयन पर कुलपतियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही सेवानिवृत्त कुलपतियों की एक समिति का गठन करेगी.
कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मतदाता पंजीकरण जरूरी
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों द्वारा मतदाता पंजीकरण के निराशाजनक प्रतिशत पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा, “सरकार कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को अपना मतदाता पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए एक प्रस्ताव जारी करेगी.”
50 लाख छात्रों के नामांकन का लक्ष्य
पाटिल ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रणाली में 50 लाख छात्रों के नामांकन को प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले, महाराष्ट्र में केवल 32 लाख छात्रों का नामांकन हुआ है. मंत्री ने विश्वविद्यालयों से नामांकन प्रतिशत में सुधार के लिए अभियान चलाने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने और कौशल विकास के संबंध में एनईपी की सिफारिशों को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है.
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