नई दिल्ली/टीम डिजीटल। गरीब परिवारों के विवाह योग्य दिव्यांग युवक-युवतियों के लिए अच्छी खबर है। दिव्यांगजन शादी विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने पर उन्हें 15 से 35 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है।
आयकरदाता की श्रेणी में आने अथवा किसी आपराधिक केस में फंसे होने पर योजना का लाभ मिलना संभव नहीं है। जरूरतमंदों को लाभान्वित होने से पहले कुछ जरूरी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह अनुदान प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है।
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पात्र दिव्यांगजनों को सिर्फ आवेदन करने की आवश्यकता है। योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपए व युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
यदि युवक-युवती दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें शादी करने पर 35 हजार रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मिल सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गाजियाबाद सुधीर कुमार ने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। कार्यालय के जरिए भी दिव्यांग युवाओं को जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है।
योजना का लाभ देने से पूर्व आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आयकरदाता की श्रेणी में आने अथवा किसी आपराधिक केस में फंसे आवेदक को योजना में लाभान्वित नहीं किया जाएगा। किसी केस में दंडित व महिला उत्पीड़न के मामले में नामजद दिव्यांगजन के आवेदन को भी स्वीकृति नहीं मिलेगी।
गरीब परिवारों से संबद्ध विवाह योग्य दिव्यांग युवक-युवतियों का घर बसाने में यह योजना कारगर साबित हो रही है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के उपरांत विभागीय स्तर पर आवश्यक छानबीन की जाती है। इसके बाद आवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस प्रोसेस में ज्यादा वक्त नहीं लगता।
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