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दमाेह5 घंटे पहले
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प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में जिला जेल में बंदियों के अधिकारों एवं प्ली बारगेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में शरत चंद्र सक्सेना, विशेष न्यायाधीश, अम्बुज पाण्डेय, जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छोटेलाल प्रजापति, उपजेल अधीक्षक, बंदी पीएलवी जेल स्टाॅफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।
विशेष न्यायाधीश द्वारा बंदियों को संबोधित करते हुए बंदीगण के प्रकरणों में निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के संबंध में एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे बंदियों के प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली गई एवं बंदियों के अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता, मुलाकात का अधिकार, पढ़ने लिखने, मनोरंजन, धर्मपालन, उपचार का अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
जिला न्यायाधीश सचिव पांडे ने बताया कि जेल बंदियों के प्रकरणों में उन्हें निशुल्क विधिक सहायता योजना अंतर्गत निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए उन्हें जेल के माध्यम से अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजना आवश्यक है। साथ ही आपने प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया एवं जेल लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी।
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