यवतमाल. जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रलंबित मामले के निपटारे को लेकर मुहिम छेड दी है. जिसके तहत शिरपुर पुलिस थाना क्षेत्र में शराब बंदी अधिनियम के तहत 255 मामलों में जब्त की गई शराब की सामग्री नष्ट करने के न्यायालयीन आदेश प्राप्त हुए थे. जिसके बाद 255 मामलों में जब्त 27 हजार 466 रुपयों की शराब सामग्री नष्ट कर दी गई.
साल 2011 से 2021 की अवधि में शराबबंदी अधिनियम के तहत एक हजार रुपयों से अधिक की रकम की देशी, विदेशी शराब जब्त की गई थीं. उक्त अपराध में न्यायालय में दोषारोपपत्र पेश किया गया था. इसमें शिरपुर पुलिस ने कुल 255 अपराधों के नतीजे प्राप्त कर यवतमाल राज्य आबकारी विभाग के साथ पत्राचार किया.
जिसके बाद न्यायालय ने 255 अपराधों में जब्त देशी विदेशी शराब को नष्ट करने के आदेश दिए. जिसके बाद 19 जनवरी को राज्य आबकारी विभाग के पांढरकवडा क्षेत्र के प्रतिनिधि एन.के. सुर्वे शिरपुर पुलिस थाने में पहुंचे. उसके सामने ही देशी/विदेशी शराब के 255 मामलों में जब्त 27 हजार 466 शराब की बोतलों को गढ्ढों में डालकर रोलर की सहायता से नष्ट कर दिया गया.
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. पवन बनसोड, अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, उपविभागीय पुलिस अधिकारी संजय पुज्जलवार के मार्गदर्शन में शिरपुर के थानेदार गजानन करेवाड, एएसआई प्रवीण गायकवाड, पुलिस कर्मचारी राजन ईसनकर ने की.
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