Publish Date: | Wed, 12 Oct 2022 11:19 PM (IST)
जांजगीर – चांपा । नवविवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला नैला चौकी का है। आरोपित पति शराब पीकर एवं सास मोबाइल में व्यस्त रहती हो कहकर प्रताड़ित करती थी।
पुलिस के अनुसार चौकी अंतर्गत कन्हाईबंद में एक नवविवाहिता ने पुांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही थी। पुलिस ने मृतिका के स्वजन का बयान लिया जिसमें उन्होंने बताया कि कन्हाईबंद निवासी उसका पति बलराम बरेठ शराब पीकर एवं सास सुमित्रा बाई दिन भर मोबाईल फोन में व्यस्त रहती हो, घर का काम काज नहीं करती हो बोलकर शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे। उनकी इसी प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने 25 – 26 सितंबर की रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रकरण में प्रथम दृष्टया धारा 306, 498 ए, 34 के तहत अपराध घटित होना पाया। पुलिस ने आरोपित पति बलराम बरेठ एवं सुमित्रा बरेठ के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पति बलराम बरेठ एवं सास सुमित्रा बाई बरेठ को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
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महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास, 30 हजार रूपए अर्थदंड
जांजगीर- चांपा । फावड़ा मारकर महिला की हत्या करने एवं शव को मिट्टी में छिपाने वाले आरोपित युवक को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास और 30 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया ।
अभियोजन के अनुसार 23 अप्रैल 2021 को नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बर्रानिवासी दुलौरिन बाई और प्रमिला पटेल सुबह 8 बजे खेत की ओर से आ रही थी। तब गनपत पटेल ने छोटू पटेल से मारपीट क्यों किए हो कहकर विवाद किया। विवाद बढ़ा और गनपत पटेल ने गुस्से में आकर फावड़ा से दुलौरिन बाई के सिर और चेहरे पर वार कर दिया। वह लहू लुहान होकर गिर गई। बीच बचाव कर रही प्रमिला पटेल पर भी गनपत ने फावड़े से प्रहार कर दिया। फावड़े की प्रहार से दुलौरिन बाई की मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने गनपत पटेल (35) पिता रेशमलाल पटेल केखिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपित गनपत पटेल को धारा 302 के लिए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 के लिए एक वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड की कुल 25 हजार राशि मृतिका के स्वजन को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।
Posted By: Yogeshwar Sharma
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