फिरोजाबाद, 15 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने गैंग बनाकर अपराध कारित करने के दोषी तीन गैंगस्टरों को 8-8 वर्ष की सजा एवं 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड नहीं देने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना सिरसागंज से जुड़ा है। 6 अक्टूबर 2008 को थाना सिरसागंज पर एसओ धर्मेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त हरीश चन्द्र उर्फ करूआ का सुसंगठित गिरोह है जो अपने साथी रामचन्द्र उर्फ टिंकू व अवनीश कुमार के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देते है। इनके द्वारा 18 अगस्त 2008 को कप्तान सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। जिसका थाने पर मुकदमा दर्ज है।
पुलिस ने हरीशचन्द्र उर्फ करूआ व रामचन्द्र उर्फ टिल्लू पुत्रगण विश्राम सिंह व अवनीश कुमार पुत्र रामदुलारे निवासीगण नगला मैनसुख सिरसागंज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन मुरारी लाल लोधी ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाहों की गबाही के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुये उन्हें सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/कौशल
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