त्योहार के दौरान लोक शांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत जारी निर्देशों पालन कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन व उनके उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर शुक्ला ने आदेश दिए हैं कि घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
रात 8 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त स्थाई पटाखा व्यावसायियों को अंडरटेकिंग स्वघोषणा पत्र भरकर 22 अक्टूबर तक कलेक्टर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। लोक शांति व जन समुदाय को ध्यान रखते हुए शहरी क्षेत्र में अवैध पटाखा व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आबादी वाले रहवासी क्षेत्रों में अवैध पटाखा बिक्री पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। पटाखा दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल व किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं रहेगी। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थान पर है तो जांच उपरांत उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भंडारण, परिवहन व विक्रय प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे प्रतिबंधित
आतिशबाजी दुकानें अन्य रहवासी भवन से पूर्णतया अलग होगी, पटाखा दुकान से ऊपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के ऊपर निवास स्थान नहीं होगा। यदि कोई भी पटाखा दुकान नियमों के विरूद्ध पाई जाती है तो जांच उपरांत अनुज्ञप्ति निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। थोक पटाखा व्यवसायी, फुटकर पटाखा व्यवसायी के नवीनीकृत लायसेंस की कॉपी जमाकर पटाखा बिक्री करें। बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में किसी भी व्यक्ति को खासकर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले पटाखा बिक्री नहीं करेगें। यदि वाहन या ठेलागाडी से बिना लायसेंस व्यवसाय करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के साथ-साथ पटाखा व्यवसायी पर भी लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी।
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