आगरा : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा में स्थित ताजमहल (Taj Mahal) के आस-पास चल रहे व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले में आगरा, जिला मजिस्ट्रेट, नवनीत सिंह चहल (Navneet Singh Chahal) ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद किया जाए। इसके क्रम में हमने दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है।
नवनीत सिंह चहल ने आगे कहा कि अगर 3 महीने के अंदर वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो उसके मुताबिक हम अपनी कार्रवाई करेंगे।
माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद किया जाए। इसके क्रम में हमने दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है: नवनीत सिंह चहल, ज़िला मजिस्ट्रेट, आगरा (22.10) pic.twitter.com/ybedP8WLPQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2022
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर 17 अक्तूबर तक व्यवसाय बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। यह मियाद खत्म हो चुकी है। एक बार फिर दुकानदारों को तीन माह का समय दिया गया है।
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गौरतलब है कि ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने 500 मीटर क्षेत्र का पहले सीमा निर्धारण कराया और फिर वहां संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर व्यवसाय बंद करने का अल्टीमेटम दिया था।
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