हाइलाइट्स
अमेरिका अप्रवासी एम्प्लॉयमेंट वीजा हर साल 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक दिया जाता है.
E1 वीजा प्राथमिकता वाले वर्कर और असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए रिजर्व है.
E-2, E-3, E-4, E-5 कैटेगरी के तहत अलग-अलग पेशे के व्यक्तियों को रखा गया है.
नई दिल्ली. दुनियाभर के करोड़ों लोग अमेरिका में काम करने के लिए हर साल वीजा के लिए आवेदन करते हैं. वहीं, भारत से भी बड़ी तादाद में नागरिक नौकरी के सिलसिले में अमेरिका पहुंचते हैं. अमेरिका में जॉब या काम करने के लिए इमीग्रेंट वीजा की जरूरत होती है और अमेरिकी विदेश विभाग हर साल यह वीजा हजारों लोगों को जारी करता है. अगर आप भी अमेरिका में नौकरी या काम करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एंप्लॉयमेंट इमीग्रेशन वीजा क्या है जिसके जरिए यूएस में नौकरी करने के लिए जाने की इजाजत मिलती है.
यूएस इमीग्रेशन लॉ के तहत अमेरिका हर वर्ष करीब 1 लाख 40 हजार विदेशी नागरिकों को इमीग्रेशन वीजा जारी करता है. ये अप्रवासी वीजा हर साल 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक दिया जाता है. रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा को पांच कैटेगरी E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 में बांटा गया है.
एंप्लॉयमेंट फर्स्ट प्रिफरेंस (E1)
E1 वीजा प्राथमिकता वाले वर्कर और असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए रिजर्व है. इस कैटेगरी में साइंस, आर्ट, एजुकेशन, बिजनेस, प्रोफेसर और रिसर्चर, मल्टीनेशनल एक्जिक्यूटिव और मैनेजर्स आदि आते हैं. प्रोफेसर और रिसर्चर के पास शिक्षण या शोध में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है. इस इमीग्रेशन वीजा के लिए लेबर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है.
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एंप्लॉयमेंट सेकंड प्रिफरेंस (E2)
दूसरी वरीयता वाले आवेदक के पास आमतौर पर लेबर डिपार्टमेंट द्वारा अनुमोदित लेबर सर्टिफिकेट होना चाहिए. उन्नत डिग्री या विज्ञान, कला या व्यवसाय में असाधारण क्षमता रखने वाले पेशेवर को E1 वीज़ा श्रेणी के तहत रखा जाता है.
एंप्लॉयमेंट थर्ड प्रिफरेंस (E3)
एंप्लॉयमेंट थर्ड प्रिफरेंस E3 के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के पास संभावित नियोक्ता द्वारा दायर विदेशी कर्मचारी के लिए एक अनुमोदित अप्रवासी याचिका, फॉर्म I-140 होना चाहिए. स्किल लेबर, प्रोफेशनल और अन्य श्रमिक को इस श्रेणी में रखा गया है.
एंप्लॉयमेंट फोर्थ प्रिफरेंस (E4)
एंप्लॉयमेंट फोर्थ प्रिफरेंस ‘स्पेशल इमिग्रेंट्स’ के लिए रिजर्व है. इसमें कुछ धार्मिक कार्यकर्ता, अमेरिकी विदेश सेवा पदों के कर्मचारी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के रिटायर कर्मचारी, गैर-नागरिक नाबालिग, जो संयुक्त राज्य में अदालतों के वार्ड हैं, और गैर-नागरिकों के दूसरे वर्ग शामिल हैं, उन्हें रखा जाता है.
एंप्लॉयमेंट फिफ्थ प्रिफरेंस (E5)
एंप्लॉयमेंट फिफ्थ प्रिफरेंस के तहत आने वाले आवेदक अप्रवासी निवेशक हैं. वे इन्वेस्टर्स जो कम से कम 10 फुल टाइम अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार देने वाले एक नए कमर्शियल वेंचर में $1.5 मिलियन या 800,000 डॉलर का निवेश करते हैं.
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Tags: America, US President Joe Biden, US Visa
FIRST PUBLISHED : October 24, 2022, 16:30 IST
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