दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
ख़बर सुनें
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कारोबारी के कथित अपहरण और 65 लाख की लूट मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने खुद को यूपी पुलिस का कर्मचारी बता अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था।
जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2022 में लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपराध की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी राहुल कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पीठ ने कहा कि इस स्तर पर जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदक और उसके सहयोगी घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी प्रथम दृष्टया, घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति का खुलासा करता है।
श्रेय: स्रोत लिंक
इस बारे में चर्चा post