बालोदएक घंटा पहले
- कॉपी लिंक
शुक्रवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश पात्रे ने नाबालिग से दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले में आरोपी पवन नेताम (26) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (आई) के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया।
प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार पीड़िता के पिता ने 15 मार्च 2019 को बालोद थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि 14 मार्च को नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। 17 मार्च 2019 को नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया गया। जिसके बाद बयान लिया गया।
जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपनी बड़ी मां के सूने घर में ले जाकर बंद कर रखा था और मारपीट कर अनाचार किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 323, 342, 506बी, 376 व 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। साक्ष्य के आधार पर उसे दंडित किया गया।
श्रेय: स्रोत लिंक
इस बारे में चर्चा post