इंदौर। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में चोरी नकबजनी, लूट, स्नैचिंग आदि संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं इन अपराधों में संलिप्त बदमाशों की पतारसी हेतु प्रभावी कार्रवाई के लिए इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) राजेश हिंगणकर के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा एवं यातायात प्रबंधन) महेश चंद जैन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) गुरू प्रसाद पाराशर को इंदौर शहर में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं घटनाओं की पतारसी कर ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपियों पर कार्यवाही हेतु अपराध शाखा की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इसी अनुक्रम मे क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति चोरी का मोबाइल सस्ते दामो पर बेचने के लिये ग्राहक की तलाश मे है। मुखबिर द्वारा बताये स्थान से क्राइम ब्रांच व थाना अन्नपूर्णा द्वारा संयुक्त कारवाही कर तीनों आरोपियों को घेराबंदी पकडा व नाम पता पुछने पर नाम आरोपी (1). पप्पू पिता सावन गुजराती निवासी बागड़ी मोहल्ला हवाबंगला, द्वारकापुरी, इंदौर (2).बब्बू उर्फ अभिषेक पिता श्याम गुजराती निवासी हवाबंगला, द्वारकापुरी, इंदौर, (3).ओमप्रकाश पिता रंजू सिंह जाधव निवासी– बुद्ध नगर मल्टी,इंदौर का होना बताया। आरोपियो के पास से 01 मोबाइल, मिला, जिसके संबंध मे बिल पूछते नही होना बताया।
आरोपियों से प्रारंभिक रूप से विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा 02 माह पूर्व अन्नपूर्णा क्षेत्र से फरियादी के हाथो से झपट्टा मारकर मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
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जिस पर फरियादी के द्वारा थाना अन्नपूर्णा इंदौर में अपराध धारा 356, 379 भादवि का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमे धारा 392, 412 भादवि बढ़ाई जाकर, आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग किया हुआ मोबाइल एवं 01 दोपहिया वाहन बरामद किया गया हैं। आरोपियों के विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अन्नपूर्णा इंदौर द्वारा की जा रही है।
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