Publish Date: | Wed, 02 Nov 2022 05:16 PM (IST)
Dhar Crime News: धार (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को धार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज सिंह माहेश्वरी ने निर्णय पारित करते हुए दोषी अजय उर्फ महेश पुत्र सुंदर उम्र 26 साल निवासी ग्राम पटेरा जिला दमोह को सजा सुनाई है।
लोक अभियोजन विभाग की मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना पीथमपुर सेक्टर-1 में थाने पर सूचना दी थी कि 28 जून 2020 की रात करीब आठ बजे बेटी बिना बताए कहीं पर चली गई थी। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को तलाश करते हुए दस्तयाब कर उसके बयान लिए। आठ जुलाई 2020 को पीड़िता ने बताया कि महेश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। ऐसे में पीथमपुर पुलिस ने पाक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया।
अनुसंधान कर चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान पीड़िता, चिकित्सक, विवेचक के कथन हुए जिसमें पीड़िता के साथ अपराध होना प्रमाणित होने के बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। न्यायालय में फैसले के दौरान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लेख किया है कि दोषी ने नाबालिग के साथ घिनौना कृत्य किया है।
समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। इस प्रकार के अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करते हैं। दोषी अजय उर्फ महेश के कृत्य को ध्यान में रखते हुए सजा के संबंध में उदारता बरती जाना न्यायोचित नहीं है।
पीड़िता की कम उम्र में उसके साथ हुए अपराध के परिणाम स्वरूप मानसिक व शारीरिक आघात हुआ है। पीड़ित को प्रतिकर योजना-2018 के अनुसार न्यायालय ने 6 लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी आरती अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक ने की।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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