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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सादाबाद (हाथरस)
एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे की सूचना पर तीन अक्तूबर की रात को जिला कृषि अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने हाथरस रोड पर गांव बढ़ार के निकट से भारी मात्रा में खाद पकड़ा था। किसानों को भ्रमित करने वाले उत्पाद का व्यवसाय करने संबंधित कागजात पेश न करने के मामले में माल स्वामी के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई।
रिपोर्ट में जिला कृषि अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने कहा है कि एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे की सूचना पर तीन अक्तूबर की रात करीब 9:40 बजे जब वह मौके पर पहुंचे तो ट्रक से किसान ब्रांड का कैल्शियम सल्फेट के बैग ट्रैक्टर में उतर रहे थे। इन्हें पकड़ लिया गया और इसकी जांच की गई। बैग पर निर्माता पीओएल मेरठ लिखा है। बैग पर संयोजन, रेट, लॉट संख्या, निर्मित दिनांक आदि कुछ अंकित नहीं है। ट्रक चालक मौके से भाग गए।
ट्रैक्टर चालक बिट्टू पुत्र नत्थीलाल निवासी मड़नई ने बताया कि अभिषेक चौधरी उर्फ अजय पुत्र गोपाल सिंह ग्राम सौरैया उसे 1000 रुपये के भाड़े पर लाए थै। मौके पर उपस्थित ओमपाल चौधरी पुत्र श्याम सिंह निवासी सौरैया ने बताया था कि ट्रक में लदा खाद अभिषेक चौधरी का है। जांच के समय माल के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
ट्रक में लगभग 300 बैग प्रति 50 किग्रा के भरे हुए थे, जो ट्रैक्टर में उतारे जा रहे थे। उन्हें भी ट्रक में वापस रखवा दिया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बैग पर अंकित कंपनी के बारे में जिला कृषि अधिकारी मेरठ से दूरभाष पर पता किया गया। पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है, इसलिए अभिषेक चौधरी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के भाग 6 के पैरा 19 का उल्लंघन किए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाद
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सादाबाद (हाथरस)
एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे की सूचना पर तीन अक्तूबर की रात को जिला कृषि अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने हाथरस रोड पर गांव बढ़ार के निकट से भारी मात्रा में खाद पकड़ा था। किसानों को भ्रमित करने वाले उत्पाद का व्यवसाय करने संबंधित कागजात पेश न करने के मामले में माल स्वामी के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई।
रिपोर्ट में जिला कृषि अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने कहा है कि एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे की सूचना पर तीन अक्तूबर की रात करीब 9:40 बजे जब वह मौके पर पहुंचे तो ट्रक से किसान ब्रांड का कैल्शियम सल्फेट के बैग ट्रैक्टर में उतर रहे थे। इन्हें पकड़ लिया गया और इसकी जांच की गई। बैग पर निर्माता पीओएल मेरठ लिखा है। बैग पर संयोजन, रेट, लॉट संख्या, निर्मित दिनांक आदि कुछ अंकित नहीं है। ट्रक चालक मौके से भाग गए।
ट्रैक्टर चालक बिट्टू पुत्र नत्थीलाल निवासी मड़नई ने बताया कि अभिषेक चौधरी उर्फ अजय पुत्र गोपाल सिंह ग्राम सौरैया उसे 1000 रुपये के भाड़े पर लाए थै। मौके पर उपस्थित ओमपाल चौधरी पुत्र श्याम सिंह निवासी सौरैया ने बताया था कि ट्रक में लदा खाद अभिषेक चौधरी का है। जांच के समय माल के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
ट्रक में लगभग 300 बैग प्रति 50 किग्रा के भरे हुए थे, जो ट्रैक्टर में उतारे जा रहे थे। उन्हें भी ट्रक में वापस रखवा दिया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बैग पर अंकित कंपनी के बारे में जिला कृषि अधिकारी मेरठ से दूरभाष पर पता किया गया। पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है, इसलिए अभिषेक चौधरी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के भाग 6 के पैरा 19 का उल्लंघन किए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाद
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