वर्धा. आर्वी नाका परिसर में शुरू इमारत के निर्माण कार्य को नगर परिषद प्रशासन ने अवैध करार देते हुए थाने में शिकायत दर्ज की. इस मामले में संबंधित मकान मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जिससे परिसर में विभिन्न चर्चाओं का बाजार गरमाया है़ गजानननगर निवासी पृथ्वीराज शंकरलाल गुप्ता ने आर्वी नाका परिसर स्थित प्लाट क्रमांक 159 पर निर्माण कार्य शुरू किया था.
उन्होंने निर्माण कार्य के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी़ इससे अवैध निर्माण कार्य रोकने के लिए नगर परिषद कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा गया था़ इस दौरान 3 अक्टूबर को 2022 को नगर परिषद प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर निर्माण कार्य शुरू होने की बात सामने आयी़ अनुमति न लेते हुए निर्माण कार्य शुरू होने से पृथ्वीराज शंकरलाल गुप्ता के खिलाफ नप के महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज करने की शिकायत थाने में की थी़ इस आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.
नप प्रशासन की कार्रवाई में भेदभाव
निर्माण कार्य का मामला यह हाईकोर्ट में प्रलंबित है, जिससे कार्रवाई का सवाल ही नहीं आता़ हमारे पड़ोस में नवनिर्मित इमारत मार्ग पर अतिक्रमण करके बनाई गई है़ सभी को परेशानी होने के कारण शिकायत नप प्रशासन के पास की गई थी़ लेकिन उनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया़ नगर परिषद प्रशासन भेदभाव की नीति अपनाकर कार्रवाई कर रही है.
-पृथ्वीराज गुप्ता, मकान मालिक.
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