दरअसल, कुछ लोग सिगरेट, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। रेल यात्रा में इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। भारतीय रेलवे ट्रेन में यात्रा करते समय किसी भी यात्री को नशीले पदार्थों के सेवन करने की अनुमति नहीं देती है। भारतीय रेलवे के रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत ऐसा करने पर यात्री पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। इस मामले में उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्वीट के जरिए यात्रियों को चेतावनी दी है। इस पर लिखा है कि रेल यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन न करें, यह एक दंडनीय अपराध है।
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