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Instructions Issued To Open Private Techinical Institutions. – Up News: निजी तकनीकी संस्थान खोले जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी, सरकारी जैसा नहीं रख सकेंगे नाम

October 17, 2022
में तकनीकी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
– फोटो : amar ujala

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उत्तर प्रदेश में नए निजी तकनीकी संस्थान खोले जाने को लेकर शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में एकेटीयू ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए संस्थानों को खोलने के लिए एकेटीयू से एनओसी लेनी होगी। ट्रस्ट व सोसाइटी भी एकेटीयू से एनओसी लेकर नए संस्थान संचालित कर सकेंगे।

नए संस्थान खोलने के लिए ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा कंपनी के पास आवश्यकता के अनुरूप भूमि पर विधिक कब्जा होना चाहिए। नियामक निकायों के निर्देशों के अनुरूप आवेदक के पास न्यूनतम राशि उपलब्ध होनी चाहिए। आवेदक संस्थान अपने आवेदन में पूर्व से स्थापित तकनीकी संस्थानों के संक्षिप्त नामों जैसे आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईईएसटी, एआईसीटीई, यूजीसी, एमओयू, जीओआई का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें- सीएम योगी बोले- त्योहारों में न पड़े कोई खलल, माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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आवेदक संस्थान अपने नाम में गवर्नमेंट, इंडिया, इंडियन, नेशनल, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल, कमीशन जैसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगे कि वे सरकारी संस्थान हैं। सत्यापन के बाद आवेदन के 60 दिनों के अंदर एनओसी जारी कर दी जाएगी।

एकेटीयू के पीआरओ पवन त्रिपाठी के अनुसार इन नए संस्थानों में नए एज के कोर्स भी संचालित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित युवा रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ सकें।

विस्तार

उत्तर प्रदेश में नए निजी तकनीकी संस्थान खोले जाने को लेकर शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में एकेटीयू ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए संस्थानों को खोलने के लिए एकेटीयू से एनओसी लेनी होगी। ट्रस्ट व सोसाइटी भी एकेटीयू से एनओसी लेकर नए संस्थान संचालित कर सकेंगे।

नए संस्थान खोलने के लिए ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा कंपनी के पास आवश्यकता के अनुरूप भूमि पर विधिक कब्जा होना चाहिए। नियामक निकायों के निर्देशों के अनुरूप आवेदक के पास न्यूनतम राशि उपलब्ध होनी चाहिए। आवेदक संस्थान अपने आवेदन में पूर्व से स्थापित तकनीकी संस्थानों के संक्षिप्त नामों जैसे आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईईएसटी, एआईसीटीई, यूजीसी, एमओयू, जीओआई का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

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आवेदक संस्थान अपने नाम में गवर्नमेंट, इंडिया, इंडियन, नेशनल, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल, कमीशन जैसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगे कि वे सरकारी संस्थान हैं। सत्यापन के बाद आवेदन के 60 दिनों के अंदर एनओसी जारी कर दी जाएगी।

एकेटीयू के पीआरओ पवन त्रिपाठी के अनुसार इन नए संस्थानों में नए एज के कोर्स भी संचालित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित युवा रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ सकें।


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