Publish Date: | Tue, 08 Nov 2022 12:24 PM (IST)
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दूध मूल्य वृद्धि के विरोध में केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण में याचिका दायर कर दी है। यह जानकारी मंच के प्रांताध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने दी। उन्होंने बताया कि इंदौर व उज्जैन में दूध मूल्य वृद्धि की सामूहिक घोषणा की गई है। यह रवैया अनुचित व्यापार प्रथा के दायरे में आता है।
इसी तरह जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल व ग्वालियर में बिना एनओसी लिए दूध का व्यवसाय जोरों पर है। यह रवैया भी अनुचित है। लिहाजा, इसे भी याचिका के माध्यम से कठघरे में रखा गया है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के पूर्व दिशा-निर्देश के विपरीत दूध मूल्य की सामूहिक वृद्धि अनुचित है। पूर्व में मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद दिशा-निर्देश जारी होते ही दूध मूल्य की सामूहिक वृद्धि को वापस ले लिया गया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने बिना एनओसी व लाइसेंस के दूध बेचने पर रोक लगाई थी। जिसका कुछ समय तक सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया गया, लेकिन बाद में सब कुछ पूर्ववत मनमाना हो गया, इसीलिए अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा गया।
इसके बावजूद दूध मूल्य वृद्धि का सामूहिक निर्णय वापस नहीं लिया गया। इसी तरह बिना एनओसी व लाइसेंस के दूध बेचने पर भी अंकुश नदारद है। चूंकि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राज्य शासन व जिला प्रशासन नियंत्रण में नाकाम हैं, अत: इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर व जबलपुर कलेक्टर के साथ उनको भी पक्षकार बनाकर याचिका दायर की गई है। इंदाैर दूध विक्रेता संघ व उज्जैन दूध खेरची विक्रेता संघ की मनमानी का विरोध किया गया है। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी को भी चुनौती दी गई है।
Posted By: Mukesh Vishwakarma
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